कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने ली राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक
रायपुर /कलेक्टोरेट परिसर स्थित रेडक्रास सभाकक्ष में आज कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ सर्वेश्वर भुरे ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक लेकर आगामी विधानसभा निर्वाचन संबंधी महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा कि। बैठक में द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत् बी.एल. ओ के माध्यम से घर-घर सत्यापन 25 मई से 23 जून तक, मतदान केंद्रों का युक्ति युक्तकरण या पुनर्व्यवस्था, मतदाता सूची या ईपिक की विसंगतियों को दूर करना, निर्वाचक नामावली में खराब गुणवत्ता वाली फोटो के स्थान पर अच्छी गुणवत्ता वाली फोटो को प्रति स्थापित करने, अनुभाग मतदान केंद्रों का पुनर्गठन एवं सीमा का आवश्यकतानुसार पुर्नसंरचना और कंट्रोल टेबल को अपडेट करने का कार्य 24 जून से 24 जुलाई तक किया जाएगा। इसी तरह फॉर्मेट 1 से 8 की तैयारी और अर्हता तिथि 01 अक्टूबर 2023 के संदर्भ में पूरक और एकीकृत ड्राफ्ट रोल 25 जुलाई से 31 जुलाई तक तैयार किया जाना है। एकीकृत मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 02 अगस्त तथा दावे आपत्ति प्राप्त करने की अवधि 02 से 31 अगस्त तक होगा। इसके लिए विशेष शिवर तिथि 12, 13, 19 एवं 20 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। दावा-आपत्ति के निराकरण की अंतिम तिथि 22 सितंबर निर्धारित की गई है। मतदाता सूची के हेल्थ पैरामीटर की जांच करना एवं आयोग से अंतिम तिथि प्रकाशन हेतु अनुमति प्राप्त करना, डेटाबेस को अपडेट कर पूरा सूची को प्रिंट करने की तिथि 29 सितंबर एवं मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तिथि 04 अक्टूबर निर्धारित की गई है।
बैठक में 10 जून से 27 जून-2023 तक रायपुर जिले में उपलब्ध 5 हजार 216 बैलट यूनिट, 2 हजार 752 कण्ट्रोल यूनिट एवं 2 हजार 950 वीवीपीएटी की फर्स्ट लेवल चेकिंग का कार्य ईसीआईएल के इंजिनियर के द्वारा किया जायेगा । उपरोक्त कार्य में अवलोकन हेतु कृपया स्वयं अथवा प्रतिनिधियों की जानकारी उपलब्ध कराने कहा गया। जिससे की आयोग के निर्देशानुसार पहचान कार्ड बनाया जा सके। फर्स्ट लेवल चेकिंग परिसर में मोबाइल जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा एवं लाये जाने पर मुख्य द्वार पर ही जमा कर लिया जाएगा। परिसर में केवल 03 मोबाइल ले जाने की अनुमति होगी जिसे स्कैनिंग हेतु प्रयोग में लाया जायेगा।
बैठक में 1500 से ऊपर मतदाता होने पर नवीन मतदान केन्द्रों के प्रस्ताव,भवन परिवर्तन या स्थल परिवर्तन के प्रस्ताव, के लिए समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियो को परीक्षण कर 25 जून 2023 के पूर्व उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। राजनैतिक दलों कें प्रतिनिधि भी अपने स्तर पर परीक्षण कर यदि कोई प्रस्ताव हो तो सम्बंधित विधानसभा के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियो अथवा जिला निर्वाचन कार्यालय में भी नियत समयसीमा में उपलब्ध करा सकते है।
प्रत्येक मतदान केंद्र में बूथ लेवल एजेन्ट की नियुक्ति की जाकर सूची जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना है। इसके लिए फार्म-01 जिसमें बूथ लेवल एजेन्ट जिला अध्यक्ष के द्वारा प्रतिनिधि अधिकृत किया गया हो । फॉर्म-02 जिसमें फॉर्म 1 के तहत अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रत्येक मतदान केन्द्रों के लिए बूथ लेवल एजेन्ट हेतु नियुक्त किये व्यक्तियों की सूची होगी।