जिला निर्वाचन कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित निर्वाचन संबंधी शिकायतों, सूचना के लिए किया जा सकता है संपर्क

जिला निर्वाचन कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित
 
निर्वाचन संबंधी शिकायतों, सूचना के लिए किया जा सकता है संपर्क

रायपुर / विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत जिला निर्वाचन कार्यालय (सामान्य शाखा) रायपुर में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। कंट्रोल रूम के प्रभारी अधिकारी अपर कलेक्टर  होंगे तथा यह कंट्रोल रूम 24 घंटे संचालित होगा। कंट्रोल रूम का नंबर 07712445785 और 1950 है। यह कंट्रोल रूम 24 घंटे संचालित रहेगा। इस नंबर में निर्वाचन संबंधी शिकायत, जानकारीके लिए संपर्क किया जा सकता है। सूचना मिलने पर संबंधित टीमों द्वारा जल्द निवारण किया जाएगा।

   जारी आदेश के अनुसार कंट्रोल रूम में पंचायत इंस्पेक्टर श्रीमती अनिता ठाकुर, सहा. मानचित्रकार श्री नेमीचंद साहू, स्टेनोग्राफर श्री सुशील कुमार साहु, वरिष्ठ सहा. श्री विवेक यदु, प्रथम श्रेणी लिपिक श्री चमन लाल, सहा.ग्रेड-03 श्री अजय श्रीवास्तव, सहा.ग्रेड-03 श्री विकास अग्रवाल, सहा.ग्रेड-03 श्री विजेन्द्र नन्द, सहा.ग्रेड-03 श्री अभिषेक कुमार दास, डाटा एण्ट्री ऑपरेटर श्री धीरेन्द्र शुक्ला, सहा.ग्रेड-02 श्री राजन सिंह ठाकुर, सहा.ग्रेड-03 श्री अखिलेश देवांगन और सहा.ग्रेड-03 श्री अभिषेक कुमार दास की ड्यूटी लगाई गई है। यह समस्त कर्मचारी तीन पालियों मे कंट्रोल रूम में उपस्थित रहेंगे।
आदर्श आचार संहिता लागू होने पर जनप्रतिनिधियों को आबंटित वाहन वापस लेने के निर्देश
 
जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया आदेश

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ सर्वेश्वर भुरे ने जनप्रतिनिधियों को आबंटित वाहन वापस लेने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। अतः निर्वाचन की घोषणा की दिनांक से निर्वाचन कि परिणाम घोषित होनेे के दिनांक तक केन्द्र राज्य शासन के उपक्रम, संयुक्त क्षेत्र के उपक्रमों स्वायत्तशासी संस्थाओं, जिला पंचायतों, जनपद पंचायतो, ग्राम पंचायतों, नगर पंचायतों, विपणन बोर्ड, विपणन संस्थाओं, कृषि उपज मंडी समिति प्राधिकरणों या अन्य ऐसे निकाय जिनमें सरकारी धन का कितना भी छोटा अंश निवेश किया गया हो, के वाहनों के उपयोग के किसी भी प्रकरण की अनुमति संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य या राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों अथवा अभ्यर्थियों या निर्वाचन से संबंधित किसी व्यक्ति को नहीं दिए जाने के आदेश है। अतएव उल्लेखित जनप्रतिनिधियों को आबंटित वाहन वापस ले कर सूचना प्रदान करें।