कलेक्टर ने कोलाहल अधिनियम के तहत किया आदेश जारी

सक्षम प्राधिकारी के अनुमति के बिना नही किया जा सकेगा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग
 
कलेक्टर ने कोलाहल अधिनियम के तहत किया आदेश जारी


रायपुर / कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ सर्वेश्वर भुरे ने  विधानसभा निर्वाचन 2023 के शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष रूप से संपादन के लिए जिले में बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रो के उपयोग को प्रतिबंधित किया है। इसके लिए आदेश जारी किया गया है। इसके अनुसार चुनाव प्रचार-प्रसार के लिए चलित वाहनों आदि में लाउडस्पीकर का उपयोग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति मिलने पर भी अधिकतम सुबह 6 से रात 10 बजे तक ही किया जा सकेगा। इसी प्रकार सामान्यतः आमसभा, प्रचार, जुलुस, वाहन इत्यादि के लिए लाउडस्पीकर का उपयोग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति मिलने पर भी अधिकतम सुबह 6 से रात 10 बजे तक ही किया जा सकेगा। यह आदेश जारी दिनांक से प्रभावशील होकर निर्वाचन समाप्ति तक प्रभावशील रहेगा।

अनुमति प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति कि गई है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-48 रायपुर शहर ग्रामीण (नगर निगम क्षेत्र रायपुर एवं बिरगांव), क्रमांक-49 शहर पश्चिम, क्रमांक-50 रायपुर शहर उत्तर एवं क्रमांक-51 रायपुर शहर दक्षिण के लिए अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-52 आरंग क्रमांक-53 अभनपुर और क्रमांक-47 धरसींवा के लिए संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर और विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-45 बलौदाबाजार (110 मतदान केन्द्र हेतु के लिए तहसीलदार  तिल्दा नेवरा को नियुक्त किया गया है।