पार्षद द्वारा शासकीय दस्तावेजों में किया कूटरचना, जल्द ही एक और पार्षद के कारनामे का खुलासा

पार्षद द्वारा शासकीय दस्तावेजों में किया कूटरचना, जल्द ही एक और पार्षद के कारनामे का खुलासा

रायपुर-भिलाई-- न्यूज/ सुपेला थाना पुलिस ने भिलाई नगर निगम के पार्षद और उप सभापति इंजीनियर सलमान पिता मोहम्मद सुभान के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। शारदापारा वार्ड 35 छावनी भिलाई निवासी सलमान के ऊपर निगम चुनाव में फर्जी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर चुनाव लड़ने का आरोप लगा है। सुपेला पुलिस ने पार्षद के खिलाफ धोखाधड़ी, शासकीय दस्तावेजों का दुरुपयोग, और जानबूझ कर शासकीय दस्तावेज में कूटरचित कर कूट रचना के मामले में धारा 467, 468, 71 एवं 420 के तहत अपराध दर्ज किया है। 

मालूम हो कि भिलाई नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा और वार्ड 35 के छाया पार्षद चंदन यादव ने इस मामले में सुपेला थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। उन्होंने पुलिस को बताया कि साल 2021 में नगर निगम भिलाई का चुनाव आयोजित किया गया था। उसमें इंजीनियर सलमान ने फर्जी व कूटरचित दस्तावेज पेश करके पार्षद पद के लिए चुनाव लड़ा था। इन्ही फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उसने अन्य पिछड़ा वर्ग (आरक्षित वार्ड) से चुनाव लड़कर पार्षद पद जीत हासिल की है।


सूत्रों के अनुसार भोजराज सिन्हा ने बताया कि भिलाई नगर निगम में कुल 70 वार्ड हैं। इन सभी वार्डों में पार्षद पद के चुनाव लड़ने के लिए निर्वाचन आयोग ने आरक्षण रोस्टर जारी किया था। इसके तहत शारदापारा वार्ड 35 को अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित रखा गया था। इंजीनियर सलमान के पास अन्य पिछड़ा वर्ग जाति प्रमाण पत्र नहीं था। इसके बाद भी उसने किसी दूसरे की जाति प्रमाण पत्र पर कूटरचना कर अपना नाम दर्ज करवाकर उसे निर्वाचन आयोग के सामने पेश किया और चुनाव जीत कर  पार्षद और निगम का एमआईसी मेंबर बन गया,  सलमान का निर्वाचन फर्जी है। इस बारे में जब उप सभापति इंजीनियर सलमान से बात की गई तो उन्होंने कोई भी जवाब देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।शिकायत में नेता प्रतिपक्ष ने बताया है कि निर्वाचन के दौरान इंजीनियर सलमान ने अन्य पिछड़ा वर्ग जाति प्रमाण पत्र जिला निर्वाचन आयोग में जमा किया गया हैं ।
 जाति प्रमाण पत्र किसी नोमिता देशमुख के नाम पर जारी होने का खुलासा हुआ। इससे साफ है कि इंजीनियर सलमान ने जो जाति प्रमाण पत्र जिला निर्वाचन आयोग में दिया वो फर्जी जाति प्रमाण पत्र है।
प्रथम दृष्टया  शिकायत जांच पर सुपेला भिलाई जिला दुर्ग ने आरोप की पुष्टि कर आरोपी मोहम्मद सलमान के खिलाफ धारा 420,467,468,471 मामला दर्ज किया गया है।

मालूम हो कि रायपुर में ऐसा ही एक अन्य मामले की खुलासा राजधानी हलचल टीम द्वारा जल्द किया जा रहा है कि कैसे पार्षद अपने पैसे के जोर पर शासकीय दस्तावेजों के साथ कूटरचना किया गया है।