लोकसभा चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को 12 अप्रैल से मिलेगें नाम निर्दशन प्रपत्र 25 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति नहीं लड़ सकता लोकसभा चुनाव
निर्वाचन के नियमों के अनुसार लोकसभा निर्वाचन का चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की आयु न्यूनतम 25 वर्ष होना चाहिए। इससे कम आयु के अभ्यर्थियों का नामंकन स्वीकृत नहीं किया जाएगा। एक अभ्यर्थी अधिकतम् नाम निर्दशन के अधिकतम् 4 सेट जमा कर सकेगा। नाम निर्देशन पत्र के साथ अभ्यर्थी को अपना नवीनतम फोटो भी लगाना होगा। नाम निर्देशन पत्र के साथ अभ्यर्थी को निर्धारित प्रारूप में अपनी संपत्तियों, देनदारियों एवं आपराधिक पूर्ववृत्त के सम्बन्ध में शपथ पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य होगा।
निर्वाचन के नियमों के अनुसार एक अभ्यर्थी अपने चुनाव में निर्वाचन सीमा के अंतर्गत अधिकतम् 95 लाख रुपए तक ही खर्च कर पाएगा। यही नहीं अभ्यर्थी को अपने निर्वाचन खर्च का पूरा हिसाब – किताब भी रखना होगा तथा किए खर्च के बारे में समय – समय पर निर्वाचन व्यय लेखा की जानकारी भी देना होगा।