बिना अनुमति पोस्टर लगाना,नारा लेखन प्रतिबंधित, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
रायपुर / कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर भुरे ने मुद्रकों, प्रकाशकों से कहा है कि निर्वाचन संबंधी पर्चों एवं पोस्टरों, रिकार्ड, पुस्तिका आदि में मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम पता स्पष्ट दर्शाया जाना चाहिए तथा मुद्रित सामग्री की चार प्रतियां और प्रकाशक के घोषणा पत्र की एक प्रति मुद्रण के तीन दिवस के अंदर कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छ.ग. रायपुर तथा एक प्रति जिला निर्वाचन कार्यालय को निर्धारित प्रारूप के साथ भिजवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 के तहत यह आवश्यक है तथा इसके उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा और उल्लंघन कर्ताओं के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी।
कलेक्टर ने बताया कि आदर्श आचरण संहिता लागू होने के साथ ही शासकीय खर्च से लगाये गये समस्त होर्डिंग व प्रचार सामाग्री हटाने की कार्यवाही जारी है। साथ ही साथ सार्वजनिक स्थानों पर लगाये गये समस्त प्रकार की प्रचार सामाग्री, फलेक्स, होर्डिंग को हटाये जाने की कार्यवाही जारी है। छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 10 के अंतर्गत निर्वाचन प्रायोजन हेतु लाउड-स्पीकर या किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे के मध्य प्रतिबंधित रहेगा। शासकीय/गैर शासकीय व निजी भवनों में भवन मालिक के अनुमति के बिना प्रचार संबंधी नारा लेखन या पोस्टर लगाना प्रतिबंधित होगा।
उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के लिये भारत निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शी बिन्दुओं के अनुरूप आदर्श आचार संहिता, राजनीतिक विज्ञापन, पेड न्यूज, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से प्रचार प्रसार हेतु मापदंड की विस्तारपूर्वक जानकारी दी। मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति द्वारा पेड न्यूज की मानिटरिंग की जायेगी। पेड न्यूज होने पर उसकी जानकारी समिति द्वारा रिटर्निंग आफिसर को दिया जायेगा। रिटर्निंग आफिसर द्वारा उम्मीदवार को नोटिस जारी किया जायेगा। जिले में गठित एमसीएमसी द्वारा इलेक्ट्रानिक मीडिया, केबल नेटवर्क, सोशल मीडिया, रेडियो आदि पर जारी किये जाने वाले विज्ञापनों की सत्त मानिटरिंग की जायेगी। विज्ञापन प्रकाशित होने पर जो भी खर्च है उसे अभ्यर्थी के खाते में जोड़ा जायेगा।