अनुसूचित जाति वर्ग के शिक्षित बेरोजगारों को व्यवसाय संचालित करने मिलेगा ऋण
रायपुर / अब जिले के अनुसूचित जाति वर्ग के शिक्षित बेरोजगार लोन लेकर किराना, फैन्सी, जनरल स्टोर्स, कपड़ा, डेली निड्स, सब्जी, ठेले, खोमचे, फेरी वाले, टेलर, छोटे होटल, पान ठेला, मोची दुकान, मोटर सायकल मरम्मत जैसे- विभिन्न व्यवसाय संचालित कर सकते हैं। जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग अंतर्गत बैंक प्रवर्तित अंत्योदय स्वरोजगार योजना संचालित की जा रही है। योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के शिक्षित बेरोजगारों को बैंक के माध्यम से ऋण प्रदाय कर उनकी आर्थिक स्थिति सुधार किए जाने के लिए सहयोग किया जा रहा है।
जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति के कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि अंत्योदय स्वरोजगार योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के ऐसे आवेदक जिनकी आयु 18 से 50 वर्ष हो और आय 1 लाख पचास हजार रुपए से अधिक न हो साथ ही जिन्होंने पूर्व में शासकीय योजनान्तर्गत अनुदान का लाभ न लिया हो, वे आवेदन कर सकते है। योजनान्तर्गत 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम दस हजार रुपए का अनुदान देय है। परन्तु ऋण राशि की अधिकतम सीमा बंधनकारी नही है। पात्र आवेदक ऋण हेतु 15 सितम्बर तक आवेदन पत्र प्राप्त कर पूर्ण रूप से भरकर कलेक्टर परिसर स्थित जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति, कक्ष क्रमांक-34 में जमा कर सकते है।
रायपुर / जिला प्रशासन के अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग की युवतियों के कौशल विकास के लिए पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर के अंत्यावसायी व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र में गारमेंट मेकिंग ट्रेड में निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के लिए अनुसूचित जाति वर्ग की युवतियां जिनकी आयु 18 से 45 वर्ष के बीच हो, न्यूनतम 8वीं कक्षा पास हो और जिनकी वार्षिक आय 1 लाख पचास हजार रुपए से अधिक न हो वे आवेदन कर सकती हैं।
अंत्यवसायी सहकारी विकास समिति के कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि प्रशिक्षण के लिए आवेदिका 15 सितम्बर 2023 तक कलेक्टर परिसर के जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति के कार्यालय, कक्ष क्रमांक-34 में सुबह 10 बजे से शाम 5 तक आवेदन प्राप्त कर जमा कर सकते है। अधिक जानकारी हेतु कार्यालय के दूरभाष क्रमांक 0771-4915063 एवं मोबाईल नम्बर 7247463357 पर सम्पर्क कर सकते है।