थानावार टीम का गठन कर ध्वनि प्रदूषण अधिनियम का उल्लंघन करने वालों पर करें कार्रवाई: डॉ अलंग
रायपुर, / संभागायुक्त डॉ संजय अलंग ने संभाग के सभी कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक की ध्वनि प्रदूषण के संबंध में वीडियोकांफ्रेंस के माध्यम से बैठक ली। डॉ अलंग ने कहा कि थानेवार सूची बनाई जाये जिसमें वाहन मालिक का विवरण, प्रेशर हॉर्न-सायलेंसर की जानकारी हो। साथ ही नियम विरूद्ध प्रेशर हार्न उपयोग करने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही भी की जाए। साथ ही थानावार दल का भी गठन किया जाए, जिसमें थानेदार एवं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और पयार्वरण विभाग के अधिकारी शामिल हों। साथ ही इसकी सूचना संभागायुक्त कार्यालय को दी जाए। यह दल ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 का उल्लंघन करने वाले को चिन्हांकित कर कार्रवाई करेंगे।
डॉ अलंग ने कहा कि बिना अनुमति के मॉडिफाइड वाहनों पर तत्काल कार्रवाई की जाए। यदि वाहन में मॉडिफिकेशन की अनुमति प्राप्त हो और उससे ध्वनि प्रदूषण हो रहा हो, तो उस पर भी कार्रवाई की जाए। जिला प्रशासन को शांत क्षेत्र में कार्यवाही के संबंध में एस. ओ. पी. तैयार करने के निर्देश दिए गए, जिसमें चिन्हांकित शांत क्षेत्र में स्थित शैक्षणिक संस्थाओं, अस्पताल, न्यायालय आदि के नोडल अधिकारी, शिकायत हेतु समन्वय अधिकारी की नियुक्ति, ध्वनि प्रदूषण शिकायत हेतु फोन नंबर जारी करने, उल्लंघनकर्ताओं के विरूद्ध साक्ष्य एकत्रित करने हेतु संबंधित अधिकारी/कर्मचारी एवं सक्षम साक्ष्यों (इलेक्ट्रानिक एविडेंस) सहित सभी किये जाने वाले आवश्यक कार्यवाहियों का विस्तृत एवं स्पष्ट उल्लेख हो।
उन्होंने कहा कि उल्लंघनकर्ताओं के विरूद्ध कार्यवाही में प्राथमिक जवाबदारी यह है कि न्यायालय मान्य साक्ष्य एकत्रित किये जायें, जिससे चालान प्रस्तुत करने में माननीय न्यायालय में प्रकरण मजबूती से रखा जा सके। उन्होंने जिला प्रशासन/पुलिस अधीक्षक और नगरीय निकाय की टीम गठित की जाए एवं ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम के प्रति जन जागरूकता अभियान चलाया जाए। बैठक में पुलिस महानिरीक्षक श्री रतनलाल डांगी, एसएसपी श्री प्रशांत अग्रवाल, कलेक्टर डॉ गौरव सिंह और नगर निगम आयुक्त श्री अबिनाश मिश्रा उपस्थित थे।